सहायक शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक अभ्यार्थियों को झटका

आवाम ए अजीज हिन्दी साप्ताहिक 


लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी। यह राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका है। 


यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल सदस्यीय पीठ ने दर्जनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके पारित किया। न्यायालय ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था जिसे आज सुनाया। अपने आदेश में न्यायालय ने 8 मई को जारी उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी जिसके तहत उत्तर कुन्जी को जारी किया गया था। 


इसके साथ ही न्यायालय ने उक्त नोटिफिकेशन के अनुवर्ती सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगाने का भी आदेश पारित किया है। न्यायालय ने याचियों को विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। आपत्तियों को सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी व यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह एवं अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा था जबकि विभिन्न याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्र, एचजीएस परिहारव सुदीप सेठ आदि ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि याचियों ने उत्तर कुन्जी में कुछ प्रश्नों के जवाबों के सही होने पर प्रश्न उठाया है।


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