बिना मास्क के घर से निकलने पर पाबंदी ना लगाने पर होगी कार्रवाई
बस्ती स्वास्थ मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार आदेश जारी किया कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए बिना मास्क पहने कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा एवं जनपद के समस्त डाक्टरों ने प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाने का सुझाव दिया है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी। उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में उन्होने बताया कि प्रदेश की वर्तमान स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मुंह पर मास्क लगाना आवश्यक है।
उन्होने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा कोरोना से रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रत्येक स्तर पर युद्धस्तरीय कार्यवाही की जा रही है। इससे बचाव के लिए चिकित्सा विशेषज्ञो ने बताया है कि घर से बाहर निकलने पर फेसकवर या मास्क पहनना अनिवार्य है।
उन्होने बताया कि फेसकवर या मास्क घर में भी बनाया जा सकता है। किसी भी साफ कपड़े से तीन परतो वाला मास्क तैयार हो सकता है। इसकेा प्रतिदिन साबुन से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। बिना धोये दुबारा इसको न पहने यदि मास्क उपलब्ध न हो तो गमछा, रूमाल, दुपट्टा, तौलिया लपेटकर मुहॅ एंव नाक को ढका जा सकता है।
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