बदली हैं गाइडलाइन्स, समझ लें 20 अप्रैल से किस-किस काम के लिए होगी छूट

आवाम ए अजीज हिंदी साप्ताहिक


कल 20 अप्रैल है। करीब एक महीने बाद कई लोग काम पर निकलेंगे। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने ट्वीट कर एक लिस्ट जारी है, जिसमें लॉकडाउन में छूट पाने वाली ऐक्टिविटीज में हेल्थकेयर, कृषि, हॉर्टिकल्टर, मछलीपालन और पशुपालन शामिल हैं।


हाइलाइट्स:



  • छूट पाने वाली ऐक्टिविटीज में हेल्थकेयर, कृषि, हॉर्टिकल्टर, मछलीपालन और पशुपालन शामिल

  • सरकार ने जरूरी गतिविधियों और सर्विसेज की सप्लाई में कुछ ढील देने का फैसला किया था, लेकिन आज फिर नई गाइडलाइन्स आई हैं

  • मोबाइल, टीवी फ्रिज, ऐसे गैर-जरूरी सामानों की डिलिवरी अब नहीं हो सकेगी

  • कई जगहों पर काम शुरू होगा लेकिन 50 फीसदी वर्करों के साथ काम की इजाजत


नई दिल्ली
21 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 40 दिनों का कर दिया गया और साथ ही 20 अप्रैल यानी सोमवार से कुछ ढील का ऐलान किया गया था। लेकिन कोरोना के कहर और रिटेलर्स के विरोध को देखते हुए सरकर ने गाइडलाइन्स में आज फिर बदलाव कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने ट्वीट कर एक लिस्ट जारी है, जिसमें लॉकडाउन में छूट पाने वाली ऐक्टिविटीज में हेल्थकेयर, कृषि, हॉर्टिकल्टर, मछलीपालन और पशुपालन शामिल हैं।
जो इलाके कोरोना हॉटस्पॉट नहीं हैं, वहां इन गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। सरकार ने जरूरी गतिविधियों और सर्विसेज की सप्लाई में कुछ ढील देने का फैसला किया था, लेकिन आज फिर नई गाइडलाइन्स आई हैं। आइए पॉइंट्स में समझ लेते हैं कि सप्लाई चेन को मेनटेन रखने के लिए कौन-कौन सी सर्विसेज और ऐक्टिविटीज में छूट रहेगी ताकि आपको फैसले लेने में आसानी हो। यहां याद रखें कि कोरोना वाले इलाकों में ये छूट नहीं होगी। 

लॉकडाउन में इन सर्विसेज और ऐक्टिविटीज को छूट
1. स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें AYUSH सेवाएं फँक्शनल रहेंगी।
2. सभी तरह की कृषि, हॉर्टिकल्टर गतिविधियां की जा सकेंगी।
3. मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों (मरीन या इनलैंड) का संचालन किया जा सकेगा।
4. चाय, कॉफी, रबड़ आदि का प्लांटेशन किया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए 50 फीसदी वर्करों के साथ काम की इजाजत।
5. पशुपालन किया जा सकेगा।
6. वित्तीय क्षेत्र का कामकाज जारी रहेगा।
7. सोशल सेक्टर का कामकाज जारी रहेगा।8. पेट्रोल पंप जैसी पब्लिक यूटिलिटीज सेवाओं को छूट
9. सामान की ढुलाई का काम चलता रहेगा।
10. मनरेगा से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत। लेकिन सोशल डिस्टैंसिंग और फेस मास्क के साथ होगा काम।
11. जरूरी सामान की सप्लाई को छूट
12. कमर्शल व प्राइवेट कंपनियों को काम करने की छूट
13. इंडस्ट्रीज/औद्योगिक इकाइयां(सरकारी व निजी) को काम की इजाजत।
14. कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम किए जा सकेंगे।
15. मेडिकल व वेटिनरी केयर और जरूरी सामान की खरीदारी जैसी जरूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट वीइकल का इस्तामल किया जा सकेगा। इसके अलावा, जो लोग छूट प्राप्त कैटिगरी में काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं उनको इजाजत होगी।16. केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों के सभी दफ्तर खुले रहेंगे।


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