अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की सचिव पूजा शकुन गिरफ्तार, तब्लीगी जमातियों को गोली मार देने का विवादित बयान दिया था

जमात पर विवादित बयान देने में हिन्दू महा सभा की नेता पूजा शकुन गिरफ्तार

आवाम ए अजीज हिंदी साप्ताहिक


सहयोगी अलीगढ़। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव डॉ. पूजा शकुन पांडेय को अलीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल, पूजा शकुन पांडे ने तबलीगी जमातियों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने उन पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पूजा शकुन पांडेय ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तबलीगी जमातियों को गोली मारने की अपील की थी।पूर्व विधायक हाजी जमीरउल्ला की तहरीर पर अखिल भारत हिंदू महासभा की पूजा शकुन पांडेय के खिलाफ बन्नादेवी थाने में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पूर्व विधायक ने कहा कि दिल्ली निजामुद्दीन मरकज और जमातियों को लेकर कुछ दिनों से कुछ लोगों के द्वारा सभी जमातियों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही एक विशेष समुदाय को गलत नजरिये से देखा जा रहा है। ये सब सिर्फ कुछ ऐसे संगठनों की साजिश है जो देश में अमन देखना नहीं चाहते।यही कारण है उल्टे सीधे बयान देकर आपसी भाईचारे को खत्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे है। हम लोग कानून में विश्वास रखने वाले लोग है जो लोग सभी जमातियों के लिए अपशब्द एवं आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करके उनकी छवि को धूमिल करने एवं देश में नफरत फैलाकर मुसलमानों को एक संयोजित रूप से बदनाम करने का जो कार्य किया जा रहा, है ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाई जाए।


जिसके बाद सीओ बन्नादेवी पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में गई पुलिस टीम ने हिंदू महासभा की पूजा शकुन पांडेय को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। डॉ पूजा शकुन पांडे को महिला थाने ले जाया गया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी पूजा शकुन पांडे अपने विवादित बयानों को लेकर फंस चुकी हैं। पिछले साल जनवरी में पूजा ने महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारी थी, उस मामले में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें जेल तक जाना पड़ा।शकुन पांडे और अशोक पांडे के खिलाफ अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में तीन मुकदमे पंजीकृत हैं। इनमें पहला मुकद्दमा अपराध संख्या 86/ 20 धारा 153 ए, दूसरा मुकदमा अपराध संख्या 103/20 धारा 153 ए , 505 बी व तीसरा मुकदमा अपराध संख्या 137/ 20 धारा 153 ए, 505 बी के तहत मामला दर्ज था।इ


मामले में उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 153 ए (विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाना) और 505 (2) (भड़काऊ बयान देना) तथा राष्ट्रीय आपदा अधिनियम की सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कर उसे रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था।



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