कोरोना वायरस : मॉस्क और सैनेटाइजर की कालाबाजारी और MRP से ज्यादा पैसा लेने वालों के खिलाफ यहां करें तुरंत शिकायत, होगी 7 साल की जेल
कोरोना वायरस के प्रकोप और दहशत के बीच कुछ लोगों इसका फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं. कई दिनों से खबरें आ रही थीं कि मास्क और सैनेटाइजर की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं.साथ ही कालाबाजारी भी शुरू हो गई है.

कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या 80 से ज्यादा हो गई
खास बातें
- मॉस्क और सैनेटाइजर को लेकर नया नियम
- दोनों आवश्यक वस्तु अधिनियम में लाई गईं
- अब कालाबाजारी और ज्यादा पैसा वसूलने वालों की खैर नहीं
सरकार ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत एक एडवाइजरी भी जारी की है. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, राज्य, विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करके उनसे इन वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाने के लिए कह सकते हैं जबकि विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत राज्य इन दोनों वस्तुओं की अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) पर बिक्री सुनिश्चित कर सकते हैं. इन दोनों वस्तुओं के संबंध में, राज्य अपने शासकीय राजपत्र में अब केंद्रीय आदेश को अधिसूचित कर सकते हैं और इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपने स्वयं के आदेश भी जारी कर सकते हैं और संबंधित राज्यों में व्याप्त परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं.
इसके साथ ही सरकार ने एक नंबर और कई वेब पोर्टल जारी किए हैं जिसमें इन चीजों की प्रिंट रेट यानी एमआरपी से ज्यादा बेचने, कालाबाजारी, मिलावट की शिकायतें भी का जा सकती हैं.
यहां करें फोन कर शिकायत :
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1800-11-4000
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